प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करने और भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और सुधारने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद स्थापित करने के लिए अधिनियम।
परिषद के माननीय अध्यक्ष और सदस्य एक निर्णय पर पहुंचने के लिए पक्षों द्वारा दिए गये कानूनी तर्क सहित साक्ष्य और तर्क की समीक्षा करते हैं जो इससे जुड़े हुए पक्षों के बीच अधिकार और दायित्वों को निर्धारित करता है।
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