धारा 20 के अनुसार, परिषद प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे रूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें पूर्व वर्ष में किए गए अपने कार्यकलापों का संक्षेप में उल्लेख होगा और समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तरों और उन कारकों का लेखा-जोखा होगा, जो उन्हें प्रभावित करे और उसकी प्रतियां धारा 22 के अधीन विहित परीक्षा के लेखा विवरण सहित केंद्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएंगी और सरकार उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।
इसको प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तैयार किया जाता है, और संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है।