धारा 13 के तहत शिकायतें

भारतीय प्रेस परिषद एक स्वायत्त, सांविधिक, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है जिसे संसद द्वारा भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने एवं उनमें सुधार करने के दोहरे उद्देश्य का अधिदेश प्राप्त है। यह संवैधानिक उद्देश्यों के अनुरूप जिम्मेदारी के साथ प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण करती है और अपने सलाहकार तथा न्यायिक अधिकार क्षेत्र के जरिये रिपोर्टिंग के मानकों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के तहत पीसीआई का शिकायत अनुभाग किसी पत्रकार या संपादक, समाचार पत्र या समाचार एजेंसी (प्रिंट मीडिया से संबंधित) द्वारा किसी संगठन या व्यक्ति या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ प्राप्त या दर्ज़ की गई शिकायतों पर कार्रवाई करता है, जिनमें प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप या प्रेस की स्वतंत्रता के अतिक्रमण, जिसमें पत्रकार पर किसी भी तरह का शारीरिक हमला या प्रहार या प्रेस को सुविधाओं से वंचित करना शामिल है।

13.(1) परिषद् का उद्देश्य भारत में प्रेस की स्वतन्त्रता और समाचारपत्रों तथा समाचार एजेन्सियों के स्तर बनाए रखना तथा उनमें सुधार करना होगा ।

(2) परिषद् अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात् :-

(क) समाचारपत्रों तथा समाचार एजेन्सियों की स्वतन्त्रता बनाए रखने में उनकी सहायता करना ;

(ख) समाचारपत्रों, समाचार एजेन्सियों और पत्रकारों के लिए उच्च वृत्तिक स्तर के अनुसार एक आचार-संहिता बनाना ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि समाचारपत्रों, समाचार एजेन्सियों और पत्रकारों की ओर से लोक-रुचि के उच्च स्तर बनाए रखे जाएं, और नागरिकों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों दोनों की सम्यक् भावना का पोषण करना ;

(घ) उन सब व्यक्तियों में, जो पत्रकारिता वृत्ति में लगे हुए हैं, उत्तरदायित्व और लोक-सेवा की भावना प्रोत्साहित करना ;

(ङ) ऐसी किसी भी बात पर जिससे लोकहित और लोक-महत्व के समाचार के प्रदाय और प्रसार का निर्बन्धन सम्भाव्य हो, विचार करते रहना ;

(च) भारत में किसी समाचारपत्र या समाचार एजेन्सियों द्वारा किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त सहायता के मामलों का, जिनके अन्तर्गत वे मामले भी हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्देशित किए जाएं या किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के संगम या अन्य संगठन द्वारा उसकी जानकारी में लाए जाएं, पुनर्विलोकन करते रहना :